PradhanMantri Jan-DhanYojana
Scheme Details
PradhanMantri Jan-DhanYojana
(PMJDY) is National
Mission for Financial
Inclusion to ensure
access to financial
services, namely,
Banking/ Savings &
Deposit Accounts,
Remittance, Credit,
Insurance, Pension in an
affordable manner.
Account can be opened in
any bank branch or
Business Correspondent
(Bank Mitr) outlet.
PMJDY accounts are being
opened with Zero
balance. However, if the
account-holder wishes to
get cheque book, he/she
will have to fulfill
minimum balance
criteria.
Documents required to
open an account under
PradhanMantri Jan-DhanYojana
-
If Aadhaar Card/Aadhaar
Number is available
then no other
documents is
required. If address
has changed, then a
self certification
of current address
is sufficient.
-
If Aadhaar Card is
not available, then
any one of the
following Officially
Valid Documents (OVD)
is required: Voter
ID Card, Driving
License, PAN Card,
Passport& NREGA
Card. If these
documents also
contain your
address, it can
serve both as �Proof
of Identity and
Address�.
-
If a person does not
have any of the
�officially valid
documents� mentioned
above, but it is
categorized as �low
risk' by the banks,
then he/she can open
a bank account by
submitting any one
of the following
documents:
a.
Identity Card with
applicant's photograph
issued by Central/State
Government Departments,
Statutory/Regulatory
Authorities, Public
Sector Undertakings,
Scheduled Commercial
Banks and Public
Financial Institutions;
b.
Letter issued by a
gazette officer, with a
duly attested photograph
of the person.
Special Benefits under
PMJDY Scheme
a.
Interest on deposit.
-
Accidental insurance
cover of Rs.1.00 lac
-
No minimum balance
required.
-
Life insurance cover
of Rs.30,000/-
-
Easy Transfer of
money across India
-
Beneficiaries of
Government Schemes
will get Direct
Benefit Transfer in
these accounts.
-
After satisfactory
operation of the
account for 6
months, an overdraft
facility will be
permitted
-
Access to Pension,
insurance products.
-
Accidental Insurance
Cover, RuPay Debit
Card must be used at
least once in 45
days.
-
Overdraft facility
upto Rs.5000/- is
available in only
one account per
household,
preferably lady of
the household.
Atal Pension Yojana
Atal Pension Yojana (APY)
is open to all bank
account holders. The
Central Government would
also co-contribute 50%
of the total
contribution or Rs. 1000
per annum, whichever is
lower, to each eligible
subscriber, for a period
of 5 years, i.e., from
Financial Year 2015- 16
to 2019-20, who join the
APY before 31st
December, 2015, and who
are not members of any
statutory social
security scheme and who
are not income tax
payers. Therefore, APY
will be focussed on all
citizens in the
unorganised sector.
2. Under APY, the
monthly pension would
be available to the
subscriber, and after
him to his spouse and
after their death, the
pension corpus, as
accumulated at age 60 of
the subscriber, would be
returned to the nominee
of the subscriber.
3. Under the APY,
the subscribers would
receive the fixed
minimum pension of Rs.
1000 per month, Rs. 2000
per month, Rs. 3000 per
month, Rs. 4000 per
month, Rs. 5000 per
month, at the age of 60
years, depending on
their contributions,
which itself would be
based on the age of
joining the APY.
Therefore, the benefit
of minimum pension would
be guaranteed by the
Government. However, if
higher investment
returns are received on
the contributions of
subscribers of APY,
higher pension would be
paid to the subscribers.
4. A subscriber
joining the scheme
of Rs. 1,000 monthly
pension at the age
of 18 years would be
required to contribute
Rs. 42 per month.
However, if he joins at
age 40, he has to
contribute Rs. 291 per
month. Similarly, a
subscriber joining the
scheme of Rs. 5,000
monthly pension at the
age of 18 years would be
required to contribute
Rs. 210 per month.
However, if he joins
at age 40, he has
to contribute Rs.
1,454 per month.
5. The minimum age
of joining APY is
18 years and maximum
age is 40 years.
Therefore, minimum
period of
contribution by any
subscriber under APY
would be 20 years or
more.
PradhanMantriJeevanJyotiBimaYojana
(PMJJBY)
Government through
the Budget Speech
announced three
ambitious Social
Security Schemes
pertaining to the
Insurance and Pension
Sectors, namely
PradhanMantriJeevanJyotiBimaYojana
(PMJJBY),
PradhanMantriSurakshaBimaYojana
(PMSBY)and an the
Atal Pension Yojana (APY)
to move towards
creating a universal
social security system,
targeted especially for
the poor and the
under-privileged.
Hon’ble Prime Minister
launched PMJJBY and
PMSBY schemes
nationally in Kolkata
on 9 th May, 2015.
2. PradhanMantriJeevanJyotiBimaYojana
(PMJJBY), is a one
year life insurance
scheme, renewable from
year to year, offering
coverage for death due
to any reason and is
available to people in
the age group of 18 to
50 years( life cover
upto age 55) having a
savings bank account
who give their
consent to join and
enable auto-debit.
The risk cover on the
lives of the enrolled
persons has commenced
from 1 st June 2015.
3. under PMJJBY scheme,
life cover of Rs. 2
lakhs is available for a
one year period
stretching from 1 st
June to 31
May at a premium of
Rs.330/- per annum per
member and is renewable
every year. It is
offered / administered
through LIC and other
Indian private Life
Insurance companies. For
enrolment banks have
tied up with insurance
companies.
Participating Bank is
the Master policy
holder.
PradhanMantriSurakshaBimaYojana
(PMSBY)
Government through the
Budget Speech 2015
announced three
ambitious Social
Security Schemes
pertaining to the
Insurance and Pension
Sectors, namely
PradhanMantriJeevanJyotiBimaYojana
(PMJJBY),
PradhanMantriSurakshaBimaYojana
(PMSBY) and an the
Atal Pension Yojana (APY)
to move towards
creating a universal
social security
system, targeted
especially for the
poor and the
under-privileged.
Hon’ble Prime
Minister will be
launched these schemes
nationally in Kolkata on
9 th May, 2015.
In light of the
fact that a large
proportion of the
population have no
accidental insurance
cover, the
PradhanMantriSurakshaBimaYojana
(PMJJBY) is aimed at
covering the uncovered
population at an highly
affordable premium of
just Rs.12 per year. The
Scheme will be available
to people in the age
group 18 to 70 years
with a savings bank
account who give their
consent to join and
enable auto-debit on
or before 31 st May
for the coverage
period 1st
June to 31 st May on
an annual renewal
basis.
Under the said
scheme, risk coverage
available will be Rs.
2 lakh for accidental
death and permanent
total disability
and Rs. 1 lakh
for permanent
partial disability, for
a one year period
stretching from 1 st
June to 31
May. It is offered by
Public Sector General
Insurance Companies
or any other General
Insurance Company who
are willing to offer
the product on
similar terms with
necessary approvals
and tie up with
banks for this
purpose. Participating
Bank will be the
Master policy holder
on behalf of the
participating
subscribers. It will
be the responsibility
of the
participating bank
to recover the
appropriate annual
premium in one
instalment, as per
the option, from the
account holders on
or before the due date
through ‘auto-debit’
process and transfer the
amount due to the
insurance company.
NRLM Mission
The core
belief of National Rural
Livelihood Mission (NRLM)
is that the poor have
innate capabilities and
a strong desire to come
out of poverty. They are
entrepreneurial, an
essential coping
mechanism to survive
under conditions of
poverty. The challenge
is to unleash their
capabilities to generate
meaningful livelihoods
and enable them to come
out of poverty.
"To reduce poverty by
enabling the poor
households to access
gainful self-employment
and skilled wage
employment
opportunities, resulting
in appreciable
improvement in their
livelihoods on a
sustainable basis,
through building strong
grassroots institutions
of the poor."
NRLM Guiding Principles
-
Poor have a strong
desire to come out
of poverty, and they
have innate
capabilities
-
Social mobilization
and building strong
institutions of the
poor is critical for
unleashing the
innate capabilities
of the poor.
-
An external
dedicated and
sensitive support
structure is
required to induce
the social
mobilization,
institution building
and empowerment
process.
-
Facilitating
knowledge
dissemination, skill
building, access to
credit, access to
marketing, and
access to other
livelihoods services
underpins this
upward mobility.
NRLM Values
The core values which
guide all the activities
under NRLM are as
follows:
-
Inclusion of the
poorest, and
meaningful role to
the poorest in all
the processes
-
Transparency and
accountability of
all processes and
institutions
-
Ownership and key
role of the poor and
their institutions
in all stages –
planning,
implementation, and,
monitoring
-
Community
self-reliance and
self-dependence
NULM
Mission
To reduce poverty and
vulnerability of the
urban poor households by
enabling them to access
gainful self employment
and skilled wage
employment
opportunities,resulting
in an appreciable
improvement in their
livelihoods on a
sustainable
basis,through building
strong grassroots level
institutions of the
poor.The mission would
aim at providing
shelters equipped with
essential services to
the urban homeless in a
phased
manner.Inaddition,the
mission would also
address livelihood
concerns of the urban
street vendors by
facilitating access to
suitable
spaces,institutionalcredit,social
security and skills to
the urban street vendors
for accessing emerging
market opportunities.
Direct Benefit
Transfer Scheme
प्रधानमंत्ररी रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
खादरी ग्रामोद्योग आयोग - राष्ट्ररीय नोडल प्रधिकरण
योजना की प्रमुख विशषताएं -
सम्पूर्ण विकास हेतु समाज से वंचित वर्ग के लिये अधिक
सहायता।
योजना क अन्दर अत्यन्त गीबी रेखा से नीचे के लोग की
सहायता प्राप्त कर सकते है।
उत्पादक परियोजना हेतु परियोजना इकाई के लिये अधिकतम
रू.25 लाख की सीमा की क्रेडिट तथा सेवा क्षेत्र के लिये
10 लाख की सीमा।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रू.10 लाख से
अधिकतम उत्पादन परियोजना तथा रू.5 लाख से अधिक की सेवा
परियोजना के लिये।
दो से तरीन सप्ताह तक उद्यमिता विकास कार्यक्रम
( ई.डी.परी. ) के तहत प्रशिक्षण विपणन सहयोग लाभान्वितों
के आवेदन की इलेक्ट्रानिक ट्रैकिंग इत्यादि का
प्रावधान।
पोप (पैकेज आफ प्रोग्राम) शहरी एवं
ग्रामीण
इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं अद्र्धशहर / शहरी
क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित
किया जाता है। इससे ऋण बैंक द्वारा व अनुदान 50
प्रतिशत अधिकतम 10000/- ( जो भरी कम हो ) राजस्थान
अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा दिया जाता है।
अ.जा.ज.जा. के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु
रा.अ.जा. विकास निगम की अनेक योजनाएं प्रारम्भ की है।
जिले में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहरी विभिन्न
योजनाओं का विवरण आगे दिया जा रहा है।
स्वयं सहायता समूह
स्वयं सहायता समूह गरीब व्यक्तियों का अपना स्वेच्छिक
समूह है। यह व्यक्ति एक हरी गांव के मोहल्ले विशैष के
हो सकते है जिससे कि वे कम से कम मासिक तौर पर आसानी
से मिल सकें। स्वंय सहायता समूह का पहला काम बचत करना
है, बचत की रकम समूह विशैष के व्यक्ति या महिलाएं आपस
मे मिलकर बैठकर अपनी सामथ्र्य अनुसार निर्धारित करते
हैं एवं वहीं निशचित राशि समूह का प्रत्येक सदस्य
प्रतिमाह समूह में जमा करायेगा। यह राशि सामान्यतया
20 से 25 रू तक होनी चाहिए।
|
फंवारा सिचाई कार्यक्रम
कृषि विभाग द्वारा सरकार फंवारा सिचांई कार्यक्रम के
अन्तर्गत जो कृषक इस योजना के तहत फंवारा सेट क्रय
करते है उन्हें नियमानुसार अनुदान देय है बशर्ते कि
कृषक के नाम भूमि का स्वामित्व हो तथा कुंए पर विधुत/डीजल
पम्पसेट लगा हुआ हो या टेक्टर चलित पम्पसेट हो।
कृषक क्लब
कृषक क्लब प्रगतिशरील किसानों, ग्रामीणों, दस्तकारों
आदि का एक अनौपचारिक संगठन है। यह ग्रामवासियों एवं
विकास संस्थाओं के मध्य ग्रामीण क्षेत्रो के सामाजिक तथा
आर्थिक विकास हेतु कड़री के रूप में कार्य करेगा।
सामाजिक व आर्थिक विकास परस्पर गुत्थरी हुई जटिल
प्रक्रिया है। आर्थिक विकास के बिना सामाजिक विकास
संभव नहंरी है। इसी भांति सामाजिक विकास हेतु प्रयत्न
किये बिना आर्थिक विकास सम्भव नहंरी है। किसी एक संस्था
के प्रयत्नों द्वारा इस विकास को बहुत आगे तक नहंरी ले
जाया जा सकता है अतएव विभिन्न मोर्चो पर विभिन्न
संस्थाओं द्वारा प्रयत्नों की आवषयकता है। चूंकि बैंको
को इस परिपेक्ष्य में सर्वथा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान
की गई है अतएव यह स्वाभाविक हरी है कि इन समस्त संस्थाओं
तथा इनके लक्ष्य समूहो के बीच एक ऐसी जीवन्त एवं
सुदृढ श्रृंखला का निर्माण किया जाए जिससे परस्पर हितो
को साधा जा सके। पूर्व में अनेकों पररीक्षणों से उदभूत
कृषक क्लब, इस अपेक्षित भूमिका को निभाने में सक्षम
है।
किसान क्रेडिट कार्य
आज के तेजी से बदलते आर्थिक परिवेश में विशव के
विभिन्न भागों में साधारण क्रेडिट कार्ड का प्रचलन
सुरू होकर सुपर स्मार्ट कार्ड तक पहुच गया है एवं इसी
के अनुरूप भारतरीय किसानों के लिये बैंको ने एक नवरीन
योजना क्रेडिट कार्ड की सुरू की है। जिसे किसान
क्रेडिट कार्ड कहा गया है। इस योजना के अन्तर्गत किसानो
को एक कार्ड जारी किया जाता है। जिस पर कृषक का पूरा
नाम व पता तथा हस्ताक्षर व फोटो जारी करने वालीी शाखा
के प्रबन्धक के द्वारा सत्यापित किया जाता है। तथा
सम्बन्धित शाखा का पूरा पता दिया होता है। इसके साथ
एक पास बुक भरी जारी की जातरी है जिसमें सम्बन्धित
कार्डधारक की कृषि भूमि का विवरण तथा खररीफ व रबी की
फसल के लिए स्वरीकृत साख सीमा का उल्लेख किया जाता है।
इस कार्ड के आधार पर बैंक से ऋण का नकद भुगतान प्राप्त
कर सकता है तथा बैंक द्वारा अधिकृत ( मैम्बर
एस्टेब्लरीशमेंट ) सदस्य प्रतिषठान से खाद, बीज व दवाईयों
की खरीद करके भुगतान बैंक के द्वारा दुकानदार को सीधा
किया जा सकता है। इसके अलावा यह कार्ड किसानो के लिए
परिचय पत्र के रूप में भरी काम आ सकता है।
ग्रामीण आवास हेतु ऋण एवं अनुदान योजना
परिचय- ग्रामीण क्षेत्रों में गीबी की सीमा रेखा से
नीचे तथा ऊपर ऐसे बहुत परिवार हैं जिन्हें पात्रता सीमा
में न आ पाने अथवा प्राप्त बजट की कमी की वजह से इंदिरा
आवास योजना के अन्तर्गत शामिल नहंरी किया जा सका।
सीमित पुनर्भुगतान क्षमता होने के कारण ऐसे परिवार
विभिन्न वित्त संस्थाओं द्वारा दरी जा रहरी पूर्णत: ऋण
आधारित योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। इस बहुसंख्यक
जनसमुदाय की आवषकताओं की पूर्ति ऐसी योजना द्वारा की
जा सकतरी है। जिसमें ऋण और अनुदान दोनो का समावेश होगा।
Scheme for Advance Against Pledge of Warehouse
Receipts for Farmers
Government of India is promoting establishing of
Warehouse on a large scale for storage of
agriculture produce for protection of farmers
against unfavorable price variation. There exists a
vast scope for financing short-term credit
requirement of farmers against Pledge of Warehouse
Receipts. Our Exposure under this head is
negligible.
ग्रामीण भण्डारण योजना
उदॆषय : इस योजना का मुख्य उदॆषय ग्रमीण क्षेत्रों
में वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण क्षमता का सृजन कर
कृषिगत उत्पादों, प्रसंस्कृत उत्पादों, उपभोक्ता
वस्तुओं तथा खादबीज आदि का संगर्हण करने और गेडिंग के
साथ-साथ मानकीकरण और गुणवता और नियंत्रण को बढावा देकर
किसानो की विपणक्षमता में वृद्धि करना है। इससे किसान
विवश होकर बिक्ररी को नहंरी अपनाऐं। गिरबी ऋण को बढावा
मिले तथा देश में कृषि विपणन की आधारभूत सुविधाओं
में वृद्धि होगी। जिससे कृषि उत्पादों के भण्डारण
रसीद की राष्ट्ररीय प्रणाली विकसित की जा सके ।
नवजीवन योजना
( अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों/ परिवारों
के पुनर्वास हेतु योजना )
प्रस्तावना :- राज्य के अधरीन /अद्र्धशहरी क्षेत्रो
में कुछ व्यक्ति/समुदाय परम्परागत रूप से अवैध शराब
के निर्माण भण्डारण एवं विक्रय करने की गतिविधियों से
जुडे हुए है। राज्य की आबकाररी वं मद्य-संयम नीति के
अनुसार शराब के व्यवसाय का अधिकार राज्य सरकार के
द्वारा प्रदत्त किया जाता है, अत उक्त नीति के
परिप्रेक्ष्य में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा शराब का
निर्माण अथवा व्यवसाय किया जाना अवैध एवं पूर्ण
निषिद्ध है।
महात्मा गांधरी राष्ट्ररीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
01.04.2008 से पूरे देश में यह स्कीम लागू हो गयरी है।
इस स्कीम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसका कोई
व्यस्क सदस्य अकुशल शाररीरिक श्रम करने का तैयार हो,
को प्रत्येक वित्तरीय वर्ष में 100 दिवस पर रोजगार
उपलब्ध करवाया जायेगा।
स्कीम में रोजगार पाने के लिये व्यक्ति व्यस्क हो तथा
ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना चाहिये।
इस स्कीम में ग्रामीणों को 100 दिन क कार्य पाने का
कानूनी अधिकार है। रोजगार पाने के लिये आवेदक को ग्राम
पंचायत द्वारा पंजीकरण करवाना होगा। तथा जोब कार्ड
बनवाकर कार्य के लिये आवेदन करना होगा। यह योजना सभरी
ग्रामीण परिवारों के लिये है। इसमें बीपरीएल , एपरीएल जाति
धर्म का कोई बन्धन नहीं है। महिलाओं को रोजगार देने
मॆ प्राथमिकता होगी।
जोब-कार्ड बनने के बाद रोजगार पाने के लिये अलग से
लिखित आवेदन करना होगा। यदि आवेदनकर्ता को 15 दिन में
रोजगार नहंरी दिया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का
अधिकारी होगा। जो पहले 30 दिन के लिये मजदूररी का 1/4
तथा उसके बाद मजदूररी का 1/2 होगा। मजदूरी व बेरोजगाररी
भत्ता एक वित्तरीय वर्ष के दौरान 100 दिन की मजदूरी के
बराबर होगा। सभरी श्रमिकों की मजूदररी का पैसा उनके नौ-
फिल बचत खातों मॆ जमा करवा दिया जायेगा। जो बैंक व
डाकघरों में खुलवायेंज जायेंगे।
संयुक्त देयता समूह
संयुक्त देयता समुह योजना के अन्तर्गत भूमिहरीन बटाई एवं
किराये की भूमि पर खेतरी करने वाले किसानों के समूह
बनाये जाते है। 4 से 10 किसानो के समूहों पर आपसी
गांरटरी के माध्यम से बैंक समूह की वित्तरीय आवषयकता पूरी
करेंगे। जिले में हाड़ौतरी क्षेत्ररीय ग्रामीण बैंक कोटा
कॆन्द्रियॆ सरकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक ऐसे समूह
बनाकर किसानों को फसल ऋण उपलब्ध करायेगे।
Central Bank Schemes
जमा
योजनायें |
ऋण योजनायें |
सेन्ट सुपर प्लस टर्म डिपाजिट
व्यक्तिगत दुर्घटना कवर सहित बचत खाता
मूफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान
करने वाली आवर्ती जमा योजनाएष्
सेन्ट उत्तम योजना
मासिक ब्याज जमा रसीद ;एमण् आईण् डीण्
आरण्द्ध
सेन्ट टैक्स बचत खाता
सेन्ट बाल भविष्य
वरिस्ट नागरिक जमा योजना
धनवृद्धि जमा प्रमाणपत्र ;एमण् एमण् डीण्
सीण्द्ध
सेन्ट बचत खाता
तिमाही ब्याज जमा रसीद ;क्यूण्आईण्डीण्आरण्द्ध
सेंट्रल फ्लेक्सी यील्ड जमा योजना |
कॆन्द्रियॆ सरकार के कर्मचारियो के लिए
प्रत्यक्ष आवास वित्त योजना
सेन्ट.मार्गेज दृ शैक्षणिक संस्थान
"सेन्ट कॉम्प.इग्जैम" कोचिंग
कक्षाओं में प्रवेश लेने हेतु फीस के
भुगतान हेतु वित्तपोषण के लिए नई रिटेल
ऋण योजनाण्
शैक्षणिक ऋण के लिए व्याज अनुदान की
केन्द्रीय योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
के विद्यार्थियो की सहायता हेतु पहलष्
सेन्ट गोल्ड . सोने के सिक्कों की खुदरा
बिक्री
सेन्ट विद्यार्थी
सेन्ट स्वाभिमान प्लस
हुंडई कार खरीदने हेतु ऋण
सेन्ट व्यक्तिगत गोल्ड ऋण योजना
कार्यकारी एमबीए के वित्तपोषण के लिए योजना
भारतीय प्रबंध संस्थानों के विद्यार्थी
को शिक्षा ऋण
आन्देर्सेंट विद्यार्थी योजना
कांसेस्सेशनल शर्तों परष्
सेन्ट डॉक्टर योजना
सेन्ट व्हीकल
सेन्ट ट्रेड
सेन्ट मोर्टगेज
सेन्ट कंप्यूटर ऋण
सेन्ट लिकुइड
सेन्ट बाय
सेन्ट रेन्टल
सेन्ट व्यापारी योजना
सेन्ट मल्टीपरपज
|